नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल एवं अन्य के खिलाफ कोयला घोटाला के मामले में आज कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है । CBI ने इन 5 को पूरक आरोप पत्र में नामजद किया है। आज CBI न्यायाधीश भरत पराशर ने 5 आरोपियों को – आनंद गोयल, सिद्धार्थ माद्रा, निहार बी एस एन सूर्यनारायण, राजीव अग्रवाल और सुशील कुमार मारू को जमानत दे दी है ।
यह मामला झारखंड के अमरकोंंडा मुर्गादंग कोयला ब्लॉक के बंटवारे से जुड़ा है। इन 5 लोगों के नामों का चार्टर्ड एकाउंटेंड सिंघल ने खुलासा किया। CBI ने इस मामले में सिंघल के खिलाफ पहले आरोपपत्र दायर किया था। कोर्ट ने 24 मार्च को CBI के पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद इन 5 लोगों को बतौर आरोपी सम्मन जारी किया था। कोयला घोटाला मामले में जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारि नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हैं।
कोर्ट ने इससे पहले CBI को शीघ्र ही आगे की अपनी जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा था। CBI ने आरोप लगाया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड में अमरकोंडा के मुर्गादंगल में कोयला ब्लॉक के बंटवारे में जिंदल ग्रुप की कंपनियों– जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ( JSPL ) और गगन स्पोंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड ( JSIPL ) का पक्ष लिया था।
वैसे सभी आरोपियों ने उनके विरूद्ध लगे आरोपों से इनकार किया है और उन्होने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोयला ब्लॉक बंटवारे प्रक्रिया के दौरान कोई साजिश हुई।