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आधार डाटा लीक मामला : केन्द्र ने आधार पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के लिए कोर्ट की मांगी अनुमति

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आधार डाटा लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बुधवार को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि, सरकार की ओर से पर्याप्त सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हैं ताकि डाटा सेंटर से डाटा लीक न हो। वहीं आधार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन होगा। अटॉर्नी जनरल के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के आग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बताएंगे कि ये प्रेजेंटेशन कब हो सकता है। वही ,अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह आधार मामले में हस्तक्षेप करें और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ द्वारा बनाई गई पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन को देखें। अटॉर्नी जनरल के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के आग्रह को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वो बताएंगे कि ये प्रेजेंटेशन कब हो सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गुरुवार को प्रजेंटेशन किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि आधार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों के अंदर जो नंबर लीक होने की आशंका और भय है उसे भी दूर किया जा सके। बुधवार को आधार की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आधार कार्ड के निर्माण में उचित सुरक्षा उपायों को अपनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा किसी भी रूप में लीक नहीं हो सकता है। बता दें कि आधार से जुड़ीं याचिकाओं पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है।

आपको बता दे कि इससे पहले तमाम सेवाओं और योजनाओं से आधार लिंक कराने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाल ही में कोर्ट ने इस डेडलाइन को भी बढ़ा दिया है। हालांकि, अभी नई तारीख तय नहीं की गई है। ऐसे में कार्ड होल्डर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो 31 मार्च के बाद से बंद होने वाली थीं, लेकिन वह बंद नहीं होंगी। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी। कंपनियां और बैंक इसके बाद ग्राहकों के अकाउंट बंद करने की बात कर रहे थे। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबको वक्त मिला है और जरूरी सेवाओं के लिए फिलहाल आधार अनिवार्य नहीं है।

आपको बता दे कि मौजूदा व्यवस्था में करीब 139 ऐसी सेवाएं हैं, जिनके साथ आधार लिंक करना जरूरी है। लेकिन, इसकी डेडलाइन तय नहीं होने से अभी कार्डधारकों के पास मौका है कि वो अपना आधार 31 मार्च के बाद भी लिंक करा सकेंगे। दरअसल, दिसंबर 2017 में तमाम मंत्रालयों ने 139 सेवाओं से आधार लिंक करने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। जो लोग आधार की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं वे इसे प्राइवेसी के खिलाफ मानते हैं।

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