अगर आपके पास सिक्के जमा है तो आपको चिंता करने की जरुरत नही हैं। क्यूंकि अगर आप किसी बैंक शाखा में सिक्का जमा करने जा रहे हैं और बैंककर्मी इसे लेने से मना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत बैंक के उच्चाधिकारियों से कर सकते हैं। आप आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। बता दें की सिक्का जमा लेने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है।
खबर हैं की इस समय अधिकांश बैंक शाखाओं की ओर से सिक्का जमा करने गए ग्राहकों को लौटा दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर के साथ बैंकों को पत्र लिखकर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है। साथ ही जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है। हालांकि आरबीआइ के इस नियम के अनुसार एक रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के प्रतिदिन केवल एक हजार रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर संलग्न कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं।
यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में यह सूचना चस्पा करें कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं।ये है नियम: सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआइ की निर्दिष्ट सेवाएं देने को बाध्य हैं। इनमें सभी नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने, कटे फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रतिदिन प्रति खाताधारक एक हजार रुपये कीमत तक के एक रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है। 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपये तक ही जमा होंगे।