लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

बैंकों को RBI की चेतावनी सिक्के लेने से नहीं कर सकते मना

NULL

अगर आपके पास सिक्के जमा है तो आपको चिंता करने की जरुरत नही हैं। क्यूंकि अगर आप किसी बैंक शाखा में सिक्का जमा करने जा रहे हैं और बैंककर्मी इसे लेने से मना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत बैंक के उच्चाधिकारियों से कर सकते हैं। आप आरबीआइ के बैंकिंग लोकपाल से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। बता दें की सिक्का जमा लेने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है।

खबर हैं की इस समय अधिकांश बैंक शाखाओं की ओर से सिक्का जमा करने गए ग्राहकों को लौटा दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर के साथ बैंकों को पत्र लिखकर सिक्के लेने का आदेश जारी किया है। साथ ही जिन बैंक शाखाओं में चेस्ट की सुविधा नहीं है, करेंसी चेस्ट को उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है। हालांकि आरबीआइ के इस नियम के अनुसार एक रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के प्रतिदिन केवल एक हजार रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने मास्टर सरकुलर संलग्न कर बैंकों को चेताया है कि वे सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं।

यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में यह सूचना चस्पा करें कि उनके यहां सिक्के भी जमा किए जाते हैं।ये है नियम: सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआइ की निर्दिष्ट सेवाएं देने को बाध्य हैं। इनमें सभी नए और साफ सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने, कटे फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। प्रतिदिन प्रति खाताधारक एक हजार रुपये कीमत तक के एक रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है। 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपये तक ही जमा होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 15 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।