कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की नई तारीख घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा है कि नई तारीख के हिसाब से ही पूरी प्रक्रिया को शूरू किया जाए।
न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने कहा कि अधिसूचना को रद्द करने को चुनौती देने वाली भाजपा , माकपा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा दाखिल याचिकाएं विचारणीय हैं और चुनाव आयोग को नामांकन दाखिल करने की तारीख बढ़ाने के लिए नयी अधिसूचना जारी करनी चाहिए।
अदालत ने आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की तारीख फिर से निर्धारित करने और उसी अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव तीन चरणों में एक मई से पांच मई तक होने थे और मतगणना आठ मई को होनी थी।
पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया नौ अप्रैल को समाप्त हुई , लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद उसी शाम अंतिम तारीख एक दिन बढ़ा दी। विपक्षी दलों के समर्थन वाले उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने के आरोप वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया था।
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