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गूगल पर लगा सर्च में पक्षपात का आरोप, सीसीआई ने लगाया 135.86 करोड़ का जुर्माना

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 135.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने वर्ष 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है। नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना ‘स्पर्धा-रोधी व्यवहार’ के मामले में किया गया है। वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाए जाने का विरला मामला है। आरोप है कि गूगल ने आनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए सर्च में पक्षपात और हेरफेर किया।

सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है। आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी.कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी की शिकायत पर आया है।

CCI ने कहा कि गूगल के उसने इस मुद्दे पर गूगल के जवाब पर भी काफी विचार किया और यह पाया कि जुर्माना लगाना उचित है। गौरतलब है कि जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से पिछले साल भी गूगल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल को यह रकम 60 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि भारत के बाहर भी गूगल पर इस तरह का मामले चल रहे हैं। कुछ समय पहले यूरोपीय संघ ने गूगल पर आरोप लगाया था कि वह अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, गूगल इससे इनकार करता रहा है।

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