नई दिल्ली : सीबीआई ने केनरा बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक आर के दुबे और दो तत्कालीन कार्यकारी निदेशकों पर68 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज चूक मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। यह कर्ज2013 में स्वीकृत किया गया था। अधिकारियों ने यहां बताया कि एजेंसी ने दुबे, बैंक के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार गुप्ता एवं वी एस कृष्ण कुमार और ओकेजन सिल्वर कंपनी लिमिटेड के दो निदेशक कपिल गुप्ता एवं राज कुमार गुप्ता के खिलाफ यहां तीस हजारी अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में बैंक के तत्कालीन उप महाप्रबंधक मुकेश महाजन और तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक टी श्रीकांतन और तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक उपेंद्र दुबे का भी नाम है।
सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि एजेंसी ने27 जनवरी2016 को कंपनी के खिलाफ केनरा बैंक से68.38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। कंपनी ने यह धोखाधड़ी कमला नगर नयी दिल्ली की शाखा में अपने खातों के जरिये की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि गुप्ता, दुबे को जानते थे और कर्ज हासिल करने के लियेउन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। यह आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के पास सीएमडी के एसएमएस संदेश हैं जिसमें कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे कर्ज देने में कमला नगर स्थित कंपनी पर अनु्ग्रह करें। उन्होंने बताया कि कर्ज दिसंबर2013 में स्वीकृत होने के तीन महीने के भीतर वितरित किया गया था। उन्होंने बताया कि कर्ज दिये जाने के कुछ महीने के बाद ही सितंबर2014 मेंयह गैर निष्पादित आस्ति( एनपीए) बन गया था।
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