सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है।
सरकार ने अब तक आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए कुल 139 सूचनाएं जारी की है, जिसमें मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविडेंड फंड से लेकर प्रधानमंत्री जन धन योजना तक को जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल यानी 17 जनवरी 2018 से की जायेगी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।
केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने संविधान पीठ को सूचित किया कि सरकार विभिन्न सेवाओं और कल्याण उपायों का लाभ प्राप्त करने के लिये तथा नया बैंक खाता खोलने के लिये आधार की निवार्यता बनी रहनी चाहिए।
साथ ही के. के. वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि नए बैंक खाता खोलने के लिए आधार को जोड़ने की अनुमति दी जाए। वहीं, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि किसी वर्तमान खाता धारक द्वारा नए खाता धारक के परिचय की प्रणाली पिछले सात दशकों से चल रही है, तो अगले तीन महीनों तक इसे जारी रखने की अनुमति देने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
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