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ईडब्ल्यूएस श्रेणीः निदेशालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

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नई दिल्ली: पिछले 15 दिनों से नर्सरी दाखिले में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए मानदंड और आवेदन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभिभावकों का एक राहत मिली है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत होने वाले दाखिले की प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत उन सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर स्कूलों की जानकारी अपलोड करनी है जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को दाखिला दे रहे हैं। अभिभावक 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक अपने आसपास के स्कूलों में जाकर दाखिले को लेकर चर्चा कर सकते हैं और उनसे सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

स्कूलों से सही जानकारी प्राप्त करने के बाद अभिभावक अपने बच्चे के लिए शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक भरे जाएंगे। इस पूरे एक महीने के बीच ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अभिभावक अपने बच्चे के लिए अपने आसपास के सभी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों का पहला ड्रॉ 7 मार्च को कंप्यूटराइज्ड तरीके से निकाला जायेगा और इसके तहत जिस स्कूल में बच्चे का नाम आएगा, उसे उस स्कूल में भेज दिया जाएगा।

ऊपरी आयु सीमा लागू…शिक्षा निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिला लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा लागू की है। इसके तहत नर्सरी में दाखिला लेना वाला बच्चा चार साल, केजी के लिए पांच साल और पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चा छह साल से कम की आयु होनी जरूरी है। इससे ऊपर की आयु के बच्चे को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

जरूरी नहीं है तीन साल दिल्ली में रहना
शिक्षा निदेशालय के मुताबिक ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी में दाखिला लेने के लिए तीन साल से दिल्ली में रहना जरूरी नहीं है। दरअसल पहले इस श्रेणी के तहत दाखिला लेने के लिए अभिभावकों के पास दिल्ली में पिछले तीन साल रहने का प्रूफ होना जरूरी था जिससे इस बार अभिभावकों को राहत मिली है।

अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।

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