फीस मुद्दे पर सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

फीस मुद्दे पर सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक

NULL

नई दिल्ली: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस के मुद्दे पर अभिभावकों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आयी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की आड़ लेकर स्कूलों को 15 फीसदी तक फीस बढ़ाने की छूट दी गई थी। हाईकोर्ट की ये रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। दरअसल, दिल्ली की आप सरकार ने इसी साल 17 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था, स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने ये सर्कुलर जारी किया था। जिसके मुताबिक, स्कूल 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकते है।

सरकार के इस सर्कुलर के बाद प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए अभिभावकों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे। जिसका अभिभावकों ने विरोध किया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और बुधवार को कोर्ट ने स्कूलों को झटका देते हुए फीस बढ़ाने की परमिशन वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। जिसके बाद मयूर विहार एएसएन पब्लिक स्कूल के बच्चों की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाईकोर्ट का ये पैसला आया।

अब इस मामले की अगली सुनावई 1 फरवरी को होगी।तब तक इस पर स्टे जारी रहेगा। हालांकि इस संबंध में शिकायतें आने पर दिल्ली सरकार ने शिकायतों को निपटाने के लिए काम करने की बात कही थी। सरकार ने पिछले हफ्ते सभी विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। लेकिन स्कूलों का अपना पक्ष है, उनका कहना है कि बिना आमदनी बढ़ाये वो कैसे 7वां वेतन आयोग लागू कर सकते हैं।

देश और दुनिया का हाल जानने के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 4 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।