नई दिल्ली : दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के नाम के आगे शाही शब्द के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के इमाम, वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाकर कहा था कि जामा मस्जिद के इमाम के आगे जो शाही टाइटल लगा हुआ है वो गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिका में शाही शब्द के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस संबंध में जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता अजय गौतम ने कहा कि आर्टिकल 18 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी ऐसे टाइटल को ग्रहण नहीं कर सकता जो विदेशी सभ्यता की झलक हो जो शाही टाइटल है वो मुगल काल की देन है। उसमें इस तरह के पद रखे जाते थे जिसमें शाह का टाइटल होता था। याचिका में कहा गया कि लोकतंत्र में इस तरह के टाइटल पूरी तरह गलत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इमाम एक पद है जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है लेकिन इस टाइटल से लोगों में गफलत है जैसे शाही इमाम ही मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ है और कई बार ये देखने में भी आया है कि इमाम खुद को व्यवस्था से ऊपर समझते हुए लोगों के लिए फरमान जारी करते हैं। शाही शब्द एक गलत व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।
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