नई दिल्ली: एलजी अनिल बैजल ने डीएवी पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार की लीज रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्लेग्राउंड की जमीन पर इमारत खड़ी करने और लगातार नियम-कानूनों को धता बताते हुए डीडीए के नोटिसों को अनदेखा करने के चलते पूर्वी दिल्ली के नामी डीएवी पब्लिक स्कूल (श्रेष्ठ विहार) की लीज रद्द करने के आदेश पारित किए गए हैं। डीडीए की ओर से स्कूल की लीज रद्द करने और स्कूल में प्लेग्राउंड की जमीन पर खड़ी इमारत को ढहाने का प्रस्ताव एलजी के समक्ष रखा गया था, जिस पर एलजी ने सहमती जताते हुए, स्कूल की लीज रद्द करने के आदेश दे दिए हैं।
लगातार अनदेखा किया डीडीए नोटिस को
पूर्वी दिल्ली के नामी स्कूलों में से एक डीएवी श्रेष्ठ विहार को जमीन आवंटन के समय 3720 स्क्वॉयर मीटर जमीन प्लेग्राउंड के लिए आवंटित की गई थी। स्कूल ने लगभग 3000 स्क्वॉयर मीटर जमीन पर कब्जा कर इमारत खड़ी कर दी है। डीडीए अधिकारियों ने स्कूल का मुआयना कर जमीन की असल स्थिति को पता लगाया तो महज 700 स्क्वॉयर मीटर जमीन ही प्लेग्राउंड के लिए बची थी। इसी अवैध कब्जे को लेकर डीडीए की ओर से स्कूल को 5 फरवरी 2013 को अंतिम लेटर भेजा गया था, लेकिन स्कूल की ओर से कोई जवाब इस बाबत नहीं दिया गया। इससे पहले भी डीडीए की ओर से स्कूल को कई लेटर भेजे जा चुके थे, लेकिन स्कूल लगातार डीडीए द्वारा भेजे जाने वाले लेटर को अनदेखा कर रहा था।
जल्द टेकओवर किया जा सकता स्कूल
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग और डीडीए के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार जल्द ही स्कूल को टेकओवर कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा सत्र के बाद दिल्ली सरकार इस स्कूल को टेकओवर करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है पहले भी लगातार फीस बढ़ाने से लेकर सरप्लस फंड होने के मामले में डीएवी पब्लिक स्कूल डीडीए और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के निशाने पर रहा है। बहरहाल, डीडीए के आदेश पर एलजी की मुहर लगने के बाद जल्द ही स्कूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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