नई दिल्ली : राजधानी में उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई का फायदा उठा कर अस्पतालों द्वारा वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन कर टेंडर निकालने का मामला अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल तक पहुंच गया है। दोनों को भेजी शिकायत में कहा गया है कि वित्त विभाग ने 26 अप्रैल और 24 अगस्त 2017 को मेमोरेंडम जारी करके सभी टेंडर जीईएम के माध्यम से करने का निर्देश दिया था। इसे विभाग ने जनरल फाइनेंस रुल्स 149, 154, 155 और 162 साल 2017 के तहत बताया था। लेकिन अस्पतालों ने इन नियमों का उल्लंघन किया है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है।
शिकायत में भगवान महावीर अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिलशाद गार्डन के जीटीबी अस्पताल, हरी नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल और शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश अस्पताल के नाम दिए गए हैं। साथ ही बीते कुछ महीनों में निकाले गए टेंडरों की जानकारी भी दी है। फिलहाल इन अस्पतालों से जवाब मांगे गए हैं। जिसका जवाब अभी तक विभाग को नहीं मिला है।
उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अस्पतालों से जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले महीने ही शिकायतकर्ता राजीव कुमार ने इस मामले का खुलासा किया था। राजीव ने मुख्यमंत्री और एलजी को भेजे शिकायत में डॉक्टरों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।
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