सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 के बहुचर्चित आरुषि- हेमराज हत्याकांड में आज तलवार दंपति को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने इस हत्याकांड में मारे गए घरेलू सेवक हेमराज की पत्नी की अपील पर ये नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हेमराज की पत्नी खुमकला बंजाडे की अपील पर राजेश तलवार और नूपुर तलवार को नोटिस जारी किए।
उच्च न्यायालय ने इस दपंति को पिछले साल 12 अक्टूबर को बरी कर दिया था। बंजाडे ने पिछले साल दिसंबर में अपील दायर की थी जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस फैसले के खिलाफ हाल ही में अपील दायर की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सीबीआई की अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को अपनी बेटी आरुषि और घरेलू सेवक हेमराज की हत्या के सिलसिले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद से यह दंपति गाजियाबाद स्थित डासना जेल में बंद था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया था। तलवार दंपति की 14 वर्षीय पुत्री आरुषि मई, 2008 में नोएडा स्थित अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थी। उसका गला रेता हुआ था। इसके दो दिन बाद ही घरेलू सेवक का शव भी इस दंपति के घर की छत पर मिला था। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच को लेकर उठे सवालों के बाद इस प्रकरण को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया था।
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