नई दिल्ली : सीबीआई का एक दल 16 अक्तूबर 2016 को अपने हॉस्टल से रहस्यमय तरीके से लापता हो गए छात्र नजीब अहमद के मामले की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) पहुंचा। सीबीआई ग्रुप जेएनयू के माही-मांडवी हॉस्टल में अहमद और ABVP छात्रों के बीच हुए झगड़े के आरोपों और उन परिस्थितियों की जांच कर रहा है जिसके कारण शायद यह झगड़ा हुआ। साथ ही उनके लापता होने से पहले की घटनाओं की भी जांच की जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई दल की उन संदिग्धों और लोगों से मिलने की संभावना है जिनका नाम इस मामले में सामने आया है। नजीब की मां फातिमा नफीस ने इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों से हाल ही में मुलाकात की थी। उन्होंने अपने बेटे के हॉस्टल से गायब होने से पहले के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी थी। नजीब छुट्टियों के बाद 13 अक्टूबर 2016 को विश्वविद्यालय लौटे थे। उन्होंने 15-16 अक्टूबर की मध्यरात्रि को उन्होंने अपनी मां को फोन करके कहा कि सबकुछ ठीक नहीं है। हॉस्टल में नजीब के एक ही कमरे में रहने वाले छात्र ने फातिमा को बताया वह झगड़े में घायल हो गए थे।
बातचीत के बाद फातिमा उतर प्रदेश के बुलंदशहर से बस से दोपहर को दिल्ली पहुंची। आनंद विहार पहुंचने के बाद फातिमा ने अपने बेटे से फोन पर बात की और हॉस्टल में उनसे मिलने के लिए कहा। फातिमा ने अपनी शिकायत में कहा कि जब वह माही हॉस्टल में नजीब के कमरा नंबर 106 में पहुंची तो नजीब वहां नहीं थे।
दिल्ली पुलिस उनके बेटे को ढूंढने में नाकाम रही और जिसके बाद फातिमा ने हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की। उल्लेखनीय है कि 16 मई को न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपते हुए निर्देश दिया कि इसकी निगरानी ऐसा अधिकारी करेगा जो डीआईजी से नीचे की रैंक का नहीं होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
उच्च न्यायालय ने कई महीनों की जांच के बाद भी छात्र का पता लगाने में नाकाम रहने पर पुलिस को फटकार लगाई थी। अदालत ने पुलिस के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह रिपोटो को सीलबंद लिफाफे में दायर कर रही है जबकि इनमें ”कुछ भी गोपनीय, नुकसान पहुंचाने वाला या अहम” नहीं है।