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पेयजल समस्या कहीं न रहे : कलेक्टर

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मुरैना : ग्रामीण क्षेत्रों में कही पर भी पेयजल की समस्या नही रहे। जहां पेयजल की समस्या हो वहां प्रायवेट नलकूपों का अधिग्रहण करें। अगर प्रायवेट नलकूप भी नहीं है तो पेयजल परिवहन के प्रस्ताव एसडीएमभिजवाए। यह निर्देश कलैक्टरभास्कर लाक्षाकार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में सभी एसडीएम को दिए।

उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि बिगडे हेंडपंपो को युद्धस्तर पर ठीक करें। इसी तरह बन्द नलजल योजनाओं को चालू कराने के लिए भी भरसक प्रयास हो। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य के तहत गेंहू सरसों और चना की खरीद की समीक्षा करते हुए कृषि मैदानी अमले से कहा कि सरसों की फसल बेचने को किसान क्यों तैयार नहीं, पता लगाये।

कलेक्टर ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिए स्वच्छ ठंडा पेयजल, केन्टीन, छाया सहित अन्य सभी सुविधाए उपलब्ध हो। खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त बारदाने की भी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जितनी खरीदी की जाए, उसी दिन परिवहन करके गोदामों में सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें।

असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के हुए पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी मजदूर पंजीयन से बंचित नही रहना चाहिए। हर क्षेत्र के असंगठित मजदूरों का शतप्रतिशत पंजीयन हो। उन्होंने कहा कि 2 मई 2018 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों की सूची का बाचन किया जाए।

इसकी लगातार मॉनीटरिंग की जाए। ग्राम सभा में आवेदनों के बाचन के बाद जिस हितग्राही के संबंध में आपत्ति प्राप्त होगी, उसे छोडकर शेष हितग्राहियों को पात्र माना जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 और 4 मई को किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद और नगर पंचायत में योजना के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी के बीएलओ द्वारा बीएलओ नेट का कार्य अभी तक प्रारंभ नही किया है यह कौताही बरदास्त नही की जायेगी। संबंधित एसडीओ चर्चा करके उन्हें नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। सत्यापन करके तत्काल रिपोर्ट दें। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के तहत मृत निर्वाचकों के नाम डिलीट किये जाए। मतदाता सूची में मृत निर्वाचकों के नाम नही रहना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी संबधित बीएलओं और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की होगी।

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