चारा घोटाले के एक और मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज फ़ैसला सुनाएगी। चारा घोटाले का यह मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है। मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है। जिस बीच लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में लालू प्रसाद और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी आरोपी है।
चारा घोटाले को लेकर लालू पर आने वाला आज का फैसला चौथा होगा। इससे पहले तीन अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं और 13.5 साल की सजा काट रहे हैं। फिलहाल लालू रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। दुमका कोषागार मामले पर आखरी सुनवाई 5 मार्च को समाप्त हो गई थी।
सीबीआई अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने 15 मार्च का दिन फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर की थी। चारा घोटाले मामले में लालू के खिलाफ 6 FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 5 झारखंड में और एक बिहार में दर्ज है। जिन तीन मामलों में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है, वह चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी, देवघर कोषागार से 89.5 लाख की अवैध निकासी और चाईबासा कोषागार से ही 30 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है।
पहले मामले में लालू को 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। दूसरे में 3.5 साल की और तीसरे में 5 साल की सजा है। कुल मिलाकर लालू यादव को 13.5 साल की सजा हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में चारा घोटाले के दूसरे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को 3.5 साल की सजा मिली थी। इस मामले में जमानत के लिए लालू ने झारखंड कोर्ट में अपील की थी मगर उनकी अपील को ठुकरा दिया गया था।
दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव, पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा सहित 31 आरोपी हैं। कोर्ट के सुनाए पिछले फैसलों का जो ट्रेंड रहा है, उसके मुताबिक तो इस मामले का फैसला भी लालू के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। इस मामले में लालू यादव सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और अन्यख धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इनमें से कुछ धाराओं में दोष सिद्ध होने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। लालू को अब इस घोटाले से जुड़े रांची और पटना मामले में सुनवाई का सामना करना है।
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