रायपुर : नये साल में राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मियों को एक और बड़ी राहत दी है। आज पंचायत विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए तमाम जिला पंचायत सीईओ को इस बात का आदेश दिया है कि नयी नियुक्ति और प्रमोशन के बाद पोस्टिंग अब सिर्फ काउंसिलिंग के जरिये की जायेगी। इस बाबत पंचायत विभाग के उप सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने आदेश भी जारी कर दिया है। पहले ये पोस्टिंग जिला पंचायत अध्यक्ष के रहमोकरम पर होती थी ।
सभी जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ को जारी आदेश में उप सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने 29 सितंबर 2016 के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत पंचायत शिक्षक की नियुक्ति और व्याख्याता पंचायत तथा शिक्षक पंचायत पद पर पदोन्नति के लिए पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाने का आदेश जारी किया गया था।
इस आदेश को रद्द करने का निर्देश जारी करते हुए पंचायत विभाग के उप सचिव ने कहा है कि विभाग को इस बात की सूचना हुई है कि नियुक्ति और पदोन्नति पदस्थापना में काउंसिंलिंग नहीं कराने की वजह से जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ को शिक्षक पंचायत संवर्ग की नियुक्ति और जिला पंचायतों के द्वारा दिये जाने वाले पदोन्नतियों में पदस्थापन के संबंध में विभाग के 29 सितंबर 2016 के आदेश को निरस्त कर,
भविष्य में सभी नियुक्ति एवं पदोन्नति में पदस्थापना के लिए अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपनाने का आदेश जारी किया गया है। नगरीय निकाय पंचायत संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालकों ने खुशी का इजहार करते हुए विभाग के इस आदेश का स्वागत किया है।
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