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GST : 2 लाख तक के गहने की खरीदारी पर PAN जरूरी नहीं , हर महीने नहीं भरना होगा GST

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नई दिल्ली : जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को टैक्स के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए जीएसटी काउंसिल छोटे व्यापारियों को ब़़डी राहत मिली केंद्र सरकार के इशारे पर शुक्रवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में सर्राफा कारोबारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है।

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साथ ही छोटे कारोबारियों को भी सरकार ने राहत दी है। काउंसिल ने कम्पाउडिंग स्कीम के नियमों में बदलाव करते हुए सीमा बढ़ा दी है। कम्पाउडिंग स्कीम की सीमा 75 लाख से 1 करोड़ कर दी गई है।

 

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साथ ही व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। काउंसिल की बैठक में शामिल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि पीएमएलए एक्ट से सर्राफा कारोबार को बाहर कर दिया है।

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अब डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी तीन महीने में रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है । सर्राफा कारोबारियों को भी राहत दी गई है।  अब 2 लाख रुपये की तक की खरीदारी पर पैन देना जरूरी नहीं होगा, पहले 50 हजार रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर PAN देना अनिवार्य था।

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वहीं डेढ़ करोड़ रुपये तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है. पहले हर महीने रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था। काउंसिल की बैठक में शामिल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि पीएमएलए एक्ट से सर्राफा कारोबार को बाहर कर दिया है।

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अब डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी तीन महीने में रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को 31 मार्च  तक स्थगित कर दिया गया है ।

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