चंडीगढ़ : हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बैंकिंग क्षेत्र के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बैंकों के साथ अन्तराफलक पर नई राज्य नीति की घोषणा की है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि संशोधित नीति विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा बैंकों से लेन-देने के लिए तैयार की गई है, ताकि योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, लागत को कम किया जा सके और वित्तीय संस्था के साथ लेन-देन करने में एकरूपता और पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि तीन महीने तक की अल्पावधि के लिए 10 करोड़ रुपये तक की जमा राशि रखने और उधार लेने के लिए तैयार दिशानिर्देशों के मुताबिक, संगठन अपने संबंधित पैनल वाले बैंकों से मेल के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित कर सकते हैं। कोटेशन मेल जारी करने के 24 घंटों के भीतर दिए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोटेशन किसी भी छुट्टी के पहले दिन आमंत्रित न किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्राप्त कोटेशन की छंटनी की जानी चाहिए और जमा राशि रखने के लिए अधिकतम ब्याज दर देने वाले तथा उधार/ऋण के लिए न्यूनतम ब्याज दर वाले बैंक का चयन किया जाना चाहिए। बैंक से कोटेशन प्राप्त होने के दो दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जमा राशि और उधार का ब्यौरा एक हार्ड कॉपी के साथ तत्काल मेल के माध्यम से पर भेजा जाएगा । एक माह की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा रखी गई कुल जमा राशि और उधार को, वित्त विभाग द्वारा सरकार की जानकारी के लिए बैंक के नाम तथा जमा/उधार ली गई राशि का उल्लेख करते हुए, अगले महीने के तीसरे दिन तक संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण विभाग (आईएफसीसी) में समेकित किया जाएगा।
हमारी मुख्य खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें।
(आहूजा)