रोहतक: एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत ने योग गुरू बाबा रामदेव के खिलाफ भडकाऊ भाषण देने के मामले में बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को बाबा रामदेव को तीन अगस्त को अदालत में पेश करने को कहा है। इससे पहले अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा रामदेव अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बुधवार को एसीजेएम हरीश गोयल की अदालत में मामले को लेकर सुनवाई हुई। याचिकाकत्र्ता एवं पूर्व गृह राज्यमंत्री सुभाष बतरा के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश चुघ ने बताया कि इससे पिछली तारीख पर बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन बाबा जानबुझ कर अदालत में नहीं आए।
यहीं बात उन्होंने जज सके समक्ष रखी कि बाबा आखिर क्यों पेश नहीं हो रहे, जिस पर अदालत ने पुलिस को आदेश दिए कि बाबा को तीन अगस्त को अदालत में पेश करे और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए है। अब देखना यह है कि बाबा रामदेव स्वयं अदालत में पेश होते है या फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करती है। इस मामले में पुलिस को कई बार फटकार भी लग चुकी है। अदालत ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि जांच एसपी स्तर का अधिकारी करे, लेकिन जांच रिपोर्ट डीएसपी ने पेश की थी, जिस पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया था।
– मनमोहन कथूरिया