चंडीगढ़ : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री रणदीप सुरजेवाला की हरियाणा में दी गई सुरक्षा वापिस लेने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट मे एक अर्जी दायर कर कोर्ट से सुरजेवाला की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिस कर्मी वापिस लेने की इजाजत देने की मांग की है। सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अमित रावल ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए रणदीप सुरजेवाला को 6 जुलाई के लिये नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुरजेवाला को मार्च 2017 में सुरक्षा दी गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अगर सुरजेवाला की सुरक्षा में कोई भी बदलाव करना होगा तो पहले हाईकोर्ट की इजाजत ली जाए। हरियाणा पुलिस के एसएसपी मनिष चौधरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि सुरजेवाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है।
उसका स्थाई निवास दिल्ली में है। वाई ज्ञेणी में 11 पुलिस कर्मी तैनात होते है। लेकिन रणदीप को 22 पुलिस कर्मी मिले है। जिसमें कैथल में 11 हरियाणा पुलिस के है। नियमों के तहत एक व्?यकित्? को देा सुरक्षा कवर नही दिए जा सकतें। जब रणदीप को दिल्ली में वाई सुरक्षा है तो हरियाणा की सुरक्षा देने का कोई आधार नही है। इस लिए हाईकोर्ट रणदीप की सुरक्षा में तैनात 11 पुलिस कर्मी वापिस लेने की इजाजत दे। ज्ञात रहे कि साल 2017 में रणदीप सुरजेवाला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उन्हें जान का खतरा हैं इस लिए उनको सुरक्षा दी जाए। सुरजेवाला ने हाई कोर्ट से अपील की थी की उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए इस अपील पर हरियाणा सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार का बड़ा खतरा होने से इंकार किया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
केंद्र ने उनको पहले सुरक्षा देने से इंकार करते हुए बाद में कोर्ट के आदेश पर वाई श्रेणी की अस्थाई तौर पर सुरक्षा दे दी थी। अब केंद्र ने कोर्ट में इस सुरक्षा को जारी रखने का कोर्ट में आश्वासन दिया था। इस पर संतुष्टि जताते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उनकी मांग पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि सुरक्षा में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसके लिए को सूचित किया जाए कोर्ट की अनुमति के बाद ही उनकी सुरक्षा की श्रेणी में बदलाव संभव होगा ऐसे में अब रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मिली थी और वर्तमान में जो सुरक्षा उनके पास मौजूद है वह जारी रहेगा।
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(आहूजा)