चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सर्विसिस (एच.सी.एस.) जुडिशियल की 16 जुलाई को हुई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) गठित किए जाने के आदेश दे दिए हैं मामले की जांच के लिए यह एस.आई.टी. चंडीगढ़ पुलिस को गठित करने के आदेश दिए हैं लिहाजा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.एस. राय को निर्देश दिए हैं की वो मामले की अगली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में जांच के लिए गठित की जाने वाली एस.आई.टी. के सदस्यों के नाम की हाईकोर्ट को जानकारी दें।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के डी.जी.पी. को सोमवार 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में पेश होने के निरेदश भी दिए हैं शुक्रवार को सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट के प्रशासकीय पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कंवलजीत सिंह ने कहा कि, अभी मामले की प्रारंभिक जांच ही की गई है यह बेहद ही गंभीर मामला है इस मामले की और गहराई से जांच की जानी बेहद ही जरुरी है लिहाजा उन्होंने ने आगे मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. गठित कर जांच करवाए जाने का आग्रह किया और एस.आई.टी. इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में करे यह मांग भी की गई कंवलजीत सिंह की ओर से कहा गया कि, यह परीक्षा चंडीगढ़ में ही हुई थी याचिकाकर्ता सुमन का पति मनोज जिसने इस मामले की शिकायत की है उसने भी हाईकोर्ट को यह शिकायत दी है जो चंडीगढ़ में है इस बारे में याचिकाकर्ता और आरोपी के बीच सिंधी स्वीट्स चंडीगढ़ में ही बात हुई है ऐसे में इस मामले की एफ.आई.आर. भी चंडीगढ़ में ही करवाई जाए।
जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस जी.एस. संधावालिया की फुल बेंच ने इस मांग को स्वीकार करते हुए चंडीगढ़ में ही मामले की एफ.आई.आर. दर्ज कर और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गठित एस.आई.टी. द्वारा ही जाँच के आदेश दे दिए हैं इस मामले में हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के गृह विभाग को भी पक्ष बना लिया है।
(आहूजा)