रेवाड़ी: स्थानीय अदालत ने पीएनडीटी एक्ट के तहत रेवाड़ी के तीन डाक्टरों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है। उक्त डाक्टरों पर पांच-पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। नागरिक अस्पताल के कार्यवाहक सिविल सर्जन डा. सुदर्शन पंवार व डिप्टी सिविल सर्जन डा. सर्वजीत थापर ने बताया कि स्वास्थ विभाग की टीम ने 22 अप्रैल 2015 को धारूहेड़ा स्थित एपेक्स अस्पताल व 3 मई 2015 को कुंड स्थित दीन दयाल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीनों की जांच की थी।
जांच के दौरान पाया गया था कि इन अस्पतालों की अल्ट्रासाउंड मशीनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया गया था। एपेक्स अस्पताल की मशीन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हुए एक माह तथा दीन दयाल अस्पताल की मशीन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हुए तीन माह बीत चुके थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एपेक्स अस्पताल के चिकित्सक डा. रविकांत सिंह व दीनदयाल अस्पताल के चिकित्सक डा. गौरव जैन व अस्पताल मालिक डा. अरविंद यादव के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत कोर्ट में केस डाला था। न्यायाधीश मनपाल रामावत की कोर्ट ने तीनों ही चिकित्सकों को छह-छह माह की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
– शशि सैनी