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चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू को 5 साल की सजा , साथ ही 10 लाख का जुर्माना

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चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 50 लोगों को दोषी करार दिये जाने के बाद बिहार में आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। वही , लालू यादव को इस मामले में 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने इसी मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई है।

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के 56 आरोपियों में से 6 राजनीतिज्ञों समेत 50 लोगों को दोषी करार दिया गया था. इसमें नौकरशाह, पशुपालन पदाधिकारी और सप्लायर शामिल हैं।

इस मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गई थी और इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को हुई सुनवाई में लालू के अलावा कुल 56 में से 50 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया. बाकी 6 को निर्दोष बताया गया है।

वहीं, इस मामले में बिहार में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसी की उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी की तरफ से आ रहे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि क्या उनका मतलब ये है कि जज बीजेपी और नीतीश जी के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे।

इस मामले में लालू प्रसाद के छोटे तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग जानते हैं कि बीजेपी , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सबसे अधिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू के खिलाफ साजिश रची है। हम इन सभी फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में पहुंचेंगे।

RJD के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा है कि बिहार में हमारी पार्टी का जन समर्थन बढ़ रहा है. लालू यादव को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई कोर्ट ने उन्हें राहत दी तो ठीक है नहीं तो हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

क्या है मामला !
देवघर कोषागार की तरह ही चाईबासा कोषागार से भी 1992-93 में 67 फर्जी तरीके से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। 1996 में इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और लालू प्रसाद यादव व डॉ. जगन्नाथ मिश्रा समेत 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 76 में से 14 लोगों का निधन हो चुका है। कई आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं। चाईबासा के एक अन्य मामले में लालू यादव को 5 साल कैद की सजा मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने अपना जुर्म कबूल लिया, जबकि तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया है।

आपको बता दे की इस समय रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। बीती 6 जनवरी को रांची की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले (देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पर इस मामले में पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में लालू प्रसाद को और छह माह की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने 23 दिसंबर, 2017 को इस घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद और 15 अन्य को दोषी करार दिया था।

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