विदिशा :अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित है। इसके अंतर्गत आवेदक को मार्जिन मनी सहायता राशि पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 4 इकाई का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के लिए जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रूपए से एक करोड़ रूपए तक ऋण दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
इस योजना में परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपए तक मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। इच्छुक आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के लिए कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीए द्वारा जारी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, संबंधित परियोजना का कोटेशन तथा डिफाल्टर न होने का शपथ पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, राशन कार्ड, दो पासपोर्ट फोटो एवं दस्तावेज लेकर कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग कमरा नम्बर-57 में सम्पर्क कर आवेदन क्षेत्राधिकारी मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम रायसेन से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2018 निर्धारित की गई है।
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