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रिजर्व बैंक ने बड़ कर्ज वाली कंपनियों को बैंकों से विशिष्ट कोड लेने को कहा

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मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज कहा कि जिन कंपनियों ने पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का कर्ज लिया है उन्हें बैंकों से अनिवार्य रूप से 20 अंकों वाला वैध इकाई पहचान कोड (एलईआई) लेना होगा। इस पहल का मकसद जोखिम प्रबंधन में सुधार लाना है। एलईआई के क्रियान्वयन के लिये समयसीमा के बारे में बताते हुए आरबीआई ने कहा कि जिन कंपनियों ने 1,000 करोड़ अथवा इससे अधिक कर्ज लिया है उन्हें 31 मार्च 2018 तक विशिष्ट कोड लेना होगा।

 कंपनियों ने 500 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपये तक कर्ज ले रखा है, उन्हें 30 जून तक एलईआई कोड प्राप्त करना होगा। वहीं जिन्होंने 100 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच कर्ज लिया है, उन्हें 31 मार्च 2019 तक कोड लेना होगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी कंपनियों को यह एलईआई प्रावधान को दिसंबर 2019 तक पूरा करना होगा।

 रिजर्व बैंक ने कहा यह निर्णय किया गया है कि बैंक अपने मौजूदा 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक कर्ज ले रखे बड़ कारपोरेट कर्जदारों को एलईआई हासिल करने के लिये कहेंगे बयान के अनुसार पांच करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक के कर्जदारों के लिये एक अलग रूपरेखा उपयुक्त समय पर जारी की जायेगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जो कर्जदार निर्धारित समयसीमा में एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें कर्ज सुविधा बढ़ने अथवा नवीनीकरण की सुविधा नहीं मिलेगी। एलईआई 20 अंकों की अनूठी संख्या है जो दुनिया भर में विथीय लेन-देन को चिन्हित करता है। विथीय आंकड़ प्रणाली की गुणवथा में सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण उपाय माना जा रहा है।

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