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मुकुल की याचिका खारिज

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फोन टैपिंग करने के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता मुकुल रॉय की याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों द्वारा फोन टैपिंग से इंकार किए जाने के बाद न्यायालय ने मुकुल रॉय की याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति विभु बाखरू को राज्य के अपराध जांच विभाग के पुलिस महानिदेशकऔर कोलकाता पुलिस आयुक्त ने एक शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि मुकुल रॉय का कोई फोन टैप (इंटरसेप्शन) नहीं किया गया है।

इसके बाद न्यायालय ने रॉय की याचिका खारिज कर दी। राज्य पुलिस द्वारा दाखिल शपथपत्र को पढ़ने के बाद न्यायमूर्ति बाखरू ने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका निराधार और गलत है। याचिकाकर्ता की आशंका निराधार है। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) में शामिल होने के बाद रॉय ने कई महीनों से अपना फोन टैप किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में चाचिका दायर की थी।

उन्होंने अदालत से अपने टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी को उनके व उनके किसी अन्य संबंधियों के फोन टैप करवाने के केंद्र या पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के निर्देश मिलने की जानकारी अदालत में मुहैया कराने के आदेश देने की मांग की थी। रॉय ने दावा किया था कि राज्य सरकार सत्तारूढ़ तृणमूल को छोड़कर अन्य पार्टियों के नेताओं के फोन टैप करवा रही है।

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