नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश दिया है कि उसकी विशेष मंजूरी के बगैर नोएडा में निर्माण स्थलों पर रेडीमिक्स उपकरणों को नहीं चलने दिया जाएगा। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को सख्ती से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन उपकरणों के संचालन के कारण कोई धूल उत्सर्जन न हो। पीठ ने कहा, यूपीपीसीबी के वकील का कहना है कि जबतक रेडी मिक्स उपकरण के मालिक आवेदन देकर बोर्ड से मंजूरी हासिल नहीं कर लेता तबतक बोर्ड उसकी मंजूरी नहीं देगा। संबंधित क्षेत्र में रेडीमिक्स उपकरण तबतक किसी भी हालत में नहीं चलने दिया जाएगा जबतक इस संबंध में अधिकरण से विशेष आदेश हो।
हरित पैनल ने निर्माण सामग्रियों के निर्माण एवं ढुलाई से फैलने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बिल्डरों के खिलाफ कार्वाई नहीं करने को लेकर संबंधित अधिकारियों की खिंचाई की। हरित पैनल एक अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें आरोप लगाया है कि विशेष आदेश के बावजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक निर्माण सामग्री खुले में रखा है।