रेलवे यात्रियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। अब तत्काल टिकट पर भी रेल यात्री पूरा रिफंड ले सकते हैं। रेलवे अब आपको तत्काल टिकट पर फायदा देने जा रहा है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। रेलवे ने 5 शर्तों पर तत्काल टिकट पर 100 फीसद रिफंड देने की व्यवस्था शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत काउंटर और ई-टिकट दोनों पर रिफंड मिलेगा।
आपको बता दे कि नए नियम के मुताबिक ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन पर तीन घंटे विलंब से आने पर, रूट डायवर्ट होने, बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने और कोच डैमेज होने या बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर यात्री 100 प्रतिशत रिफंड ले सकेंगे। यही नहीं यदि यात्री को लोअर श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया करायी जाती है तो रेलवे किराए के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटाएगी। सीपीआरओ, एनईआर, संजय यादव ने बताया कि पांच शर्तों के आधार पर तत्काल टिकट पर भी सौ फीसदी रिफंड देने का नियम बनाया है।
आपको बता दे कि इन शर्तों पर वापस मिलेगा पैसा
> अगर ट्रेन अपने निर्धारित रूट के बजाए दूसरे रूट से जा रही है और उस पर यात्री का बोर्डिंग स्टेशन या डेस्टिनेशन स्टेशन या फिर दोनों ही नहीं पड़ते हैं तो टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलेगा।
> अगर ट्रेन 3 घंटे या इससे ज्यादा लेट हो जाती है तो टिकट कैंसिल कराने पर 100 फीसदी रिफंड मिलेगा।
> हालांकि टिकट कैंसिल कराने का समय खत्म होने के बाद रिफंड लेने के लिए आपको टीडीआर भरना पड़ेगा। यदि आपके पास ऐसा तत्काल टिकट है जिनमें से कुछ लोगों की सीट कन्फर्म है और कुछ की नहीं तो आप ऐसे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक आपको पैसा मिलेगा।
> यात्री ने जिस क्लास का टिकट लिया है उसे उससे लोअर क्लास में यात्रा कराई जाती है तो दोनों के किराए का अंतर दिया जाएगा। वहीं तत्काल चार्ज में अगर अंतर होगा तो वह भी वापस किया जाएगा।
> यात्री ने जिस क्लास का टिकट लिया है अगर उसमें बुक किए गए टिकट के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलेगा।
> अगर ट्रेन का रूट डायवर्ट किया जाता है और यात्री ट्रेवल करने के लिए तैयार नहीं है तो टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड मिलेगा।
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