मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत अब नहीं होगी। सरकार ने सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी किए हैं कि ग्राहक आधार कार्ड के बिना भी सिम खरीद सकता है। यह बात टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया कि मोबाइल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश जारी कर कहा है कि वह सिम खरीदने वाले ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी नहीं कि आधार कार्ड ही लें। आधार की जगह वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिये जा सकते हैं।
वहीं इससे पहले ये खबर भी आई थी कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें सिम नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब तक कोर्ट आधार मामले में अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता तब तक सिम खरीदने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। सुंदराजन ने बताया कि मंत्रालय की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि वह सिम कार्ड के अभाव में किसी ग्राहक को सिम खरीदने से वंचित ना करें। इसके बदले वह केवाईसी और अन्य दस्तावेज स्वीकार कर सकते हैं।
मोबाइल कंपनियां टेलीकॉम विभाग के पहले के निर्देशों के आधार पर मोबाइल सिम के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर जोर देती थीं। इस पर टेलीकॉम विभाग का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लोकनीति फाउंडेशन मामले में आए फैसले के बाद ही ये निर्देश जारी किए थे। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए हैं।
आपको बता दे कि सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से हर वो शख्स परेशान था जिसका आधार कार्ड नहीं बन पाया था। इनमें सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि कई अप्रवासी भारतीय भी परेशान थे। क्योंकि उनमें से ज्यादातर के पास आधार कार्ड नहीं होता है। अब सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। सिम के लिए आधार कार्ड का जरूरी होना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ऐसे में अब दिक्कत नहीं होगी।
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