वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को इस मामले को लेकर बताया कि राज्य पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने इन पेट्रोलियम उत्पादों को तत्काल जीएसटी के दायरे में लाए जाने की संभावना को एक तरह से खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि प्राकृतिक गैस, रियल इस्टेट पहले जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं। इनके बाद कहीं जाकर पेट्रोल और डीजल का नंबर लग सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम पेट्रोल, डीजल, पीने योग्य अल्कोहल को भी इसके दायरे में लाने के लिए प्रयास करेंगे।
जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ लेकिन रीयल एस्टेट के साथ-साथ कच्चा तेल, विमान ईंधन (एटीएफ), प्राकृतिक गैस, डीजल और पेट्रोल को इसके दायरे से बाहर रखा गया। इसका मतलब है कि इन उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट जैसे शुल्क लगेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है, तो इससे राज्यों का राजस्व भी बढ़ता है। राज्यों के राजस्व की एक बड़ी रकम पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से आती है। इसके साथ ही कम वैट लगाने वाले राज्य की सरकारें अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर सहमत नहीं होंगे। क्योंकि उनके सामने जीएसटी की वजह से कीमतें बढ़ने का खतरा होगा।
जीएसटी परिषद के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो इससे देशभर में अलग-अलग सेल्स टैक्स की बजाय एक ही टैक्स हो जाएगा। इससे भले ही महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कम वैट वसूलने वाले राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हो जाएगी बता दें कि आम आदमी को उम्मीद थी कि बजट में एक्साइज ड्यूटी घटाकर सरकार आम आदमी को राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सरकार ने पहले एक तरफ एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया तो वहीं, दूसरी तरफ सेस बढ़ाकर तेल की कीमतों को बराबर कर दिया। इस बजट में केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला बेसिक उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) को 2% कम करने का फैसला लिया। साथ ही सेस में 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस रहेंगे।
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