चंडीगढ़ : अतिरिक्त सैशन जज सोनीपत की अदालत द्वारा जिला सोनीपत हल्का मूरथल के गिरदावर बलवान सिंह और हल्का दीपालपुर के पटवारी सुनील कुमार को 20-20 हजार रुपए के जुर्माने के साथ चार वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बलवान सिंह गिरदावर हल्का मूरथल, जिला सोनपत और सुनील कुमार पटवारी हल्का दीपालपुर को दीपालपुर, जिला सोनीपत निवासी विजय कुमार से उसकी भूमि की पैमाइस करने की एवज में क्रमश: 2000 रुपए और 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध राज्य चौकसी ब्यूरो के रोहतक स्थित थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।
– आहूजा