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नहीं मिली राखी सावंत को राहत, 17 अगस्त के लिए नोटिस जारी

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लुधियाना : भगवान वाल्मीकि जी के संबंधी अभद्र टिप्पणी के मामले में आज अभिनेत्री राखी सावंत द्वारा अग्रिम जमानत की अवधी बढाये जाने को लेकर लगाई गई अर्जी की सुनवाई आज स्थानीय जिला एवं सैशन जज की अदालत में हुई। जहां पर माननीय अदालत द्वारा राखी सावंत को फिलहाल को राहत न देते हुए 17 अगस्त के लिये नोटिस जारी किया है।

इससे पहले इसी अदालत ने अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देते हुए इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर होने के आदेश दिये थे लेकिन अदालत में पेश न होने के चलते इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा राखी सांवत के पुन: गिरफतारी वारंट जारी करने व वारंट को रद करने की अर्जी को खारिज किये जाने के बाद राखी के वकील ने जिला एवं सैशन जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अवधि बढाने की अपील की थी तथा इसके लिए वकील ने अभिनेत्री के विदेश में होने के चलते अदालत में पेश न हो सकने का तर्क दिया है। अर्जी को आज के लिये सुनवाई पर रखा था, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।

सनद रहे कि 8 अगस्त को निचली अदालत में राखी के पेश नहीं होने के चलते जज विश्व गुप्ता ने उसके पुन: गिरफ्तारी जारी करने के आदेश देते हुए उसे 5 सितंबर को गिरफतार कर अदालत में पेश करने को कहा है।

हालाकि राखी के वक़ील ने अदालत में एक अर्ज़ी भी लगाई थी कि राखी के वारंट जारी के आदेश वापिस लिए जाये,लेकिन अदालत ने वक़ील की अर्जी ख़ारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि जिला एवं सैशन जज गुरबीर सिंह ने राखी को सशर्त अग्रिम ज़मानत देते हुए उसे विश्व गुप्ता की अदालत में 7 अगस्त को होने वाली सुनवाई में पेश होकर अपने ज़मानती बॉंड भरने को कहा था। लेकिन राखी नहीं पेश हुई।

राखी सावंत ने पुलिस के बढ रहे दबाव के चलते गत दिनों ही अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उल्लेखनीय है कि स्थानीय अदालत विश्व गुप्ता ने पेशी के दौरान राखी सावंत के अदालत में पेश न होने के चलते उसकी जमानत को रद्द करके उसके पुन: आज के लिए गिरफतारी वारंट जारी किए थे। वहीं, अदालत ने राखी सावंत की जमानत देने वाले शयोरिटी को भी नोटिस जारी कर रखा है। राखी फिल्मी अंदाज की तरह मीडिया व लोगों से बचते हुए बुर्के में अदालत में पेश हो चुकी है ।

राखी इन दिनो अमेरिका में चल रही किसी शूटिंग में व्यस्त है और इसी का हवाला देकर आज उसने अदालत में अपनी ज़मानत अवधि बढ़ाने की अर्जी लगाई है,जिस पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी।

– सुनीलराय कामरेड

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