लुधियाना-जालंधर : सभ्याचार से ओतप्रोत पंजाबी लोकगायिका में अहम स्थान रखने वाली ‘नूरा सिस्टरस’ (ज्योति और सुल्ताना ) समेत पारिवारिक सदस्यों को मोगा की अदालत ने दहेज के मामले में तलब किया है और 13 अप्रैल को उन्हें पक्ष रखने की इजाजत दी है।
आज जालंधर के पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर बहू बीरबक्श उर्फ अक्के खिलाफ दहेज का झूठा मामला दर्ज करवाने की शिकायत की है। ‘नूरा सिस्टरस’ के पिता गुलशन मीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके बेटे साहिल मीर की शादी ढाई साल पहले मोगा की रहने वाली बीरबक्श के साथ हुई थी और विवाह के कुछ वक्त बाद ही अकसर उनमें आपसी मनमुटाव के चलते घर के अंदर क्लेश रहने लगा।
गुलशन मीर के मुताबिक कई बार उनका पंचायती और रिश्तेदारों की मौजूदगी में राजीनामा हुआ। गुलशन के मुताबिक अब उनकी बहू द्वारा उनके परिवार के खिलाफ दान-दहेज मांगने के जो आरोप लगाते हुए मोगा में मामला दर्ज करवाया गया है, वह बिल्कुल झूठा है। उनके मुताबिक वह स्वयं दहेज लेने-देने के सख्त खिलाफ है। गुलशन मीर ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए मामले की जांच किए जाने की मांग की है।
गौरतलब है कि मोगा के निगाह रोड़ पर रहने वाले अजायब सिंह की बेटी बीरबक्श की शादी 9 अप्रैल 2015 को ‘नूरा सिस्टरस’ के भाई साहिल मीर के साथ संपन्न हुई थी। बीरबक्श के पिता ने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ देर बाद ही ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी को दहेज के लिए मारपीट घर से निकाल दिया था। अजायब सिंह ने स्थानीय ज्यूडिशियल विक्रमजीत सिंह की अदालत में मामला दर्ज करवाया था और अदालत ने पीडि़ता के पति साहिल मीर, ससुर गुलशन मीर, सास रेखा मीर और ‘नूरा सिस्टरस’ के नाम से विखयात ननद ज्योति और सुल्ताना समेत फादिल खान को अदालत में तलब किया है। अदालत ने इस मामले में 13 अप्रैल को अगली तारीख तय की है।
– सुनीलराय कामरेड
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