राजस्थान के चितौडग़ढ़ जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गये रावतभाटा परमाणु बिजली घर के वैज्ञानिक लोकेन्द्र गुप्ता को कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
आरोपी गुप्ता ने बिजलीघर के ही एक कर्मचारी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत की थी और फरार हो गया था। गत फरवरी माह में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने लोकेन्द, गुप्ता को फरार घोषित कर दिया था।
पुलिस उप अधीक्षक राजाराम मीणा ने बताया कि गुप्ता मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसे फरार घोषित करके उसके पोस्टर भी वहां चस्पा किये थे।
श्री मीणा ने बताया कि रावतभाटा पुलिस की पुख्ता जांच में लोकेन्द गुप्ता पर दोष प्रमाणित हो गया था। उन्होंने बताया कि गुप्ता आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसके खिलाफ महिलाओं के साथ अश्लील हरकतों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। एक बालिका के साथ छेडछाड़ के बाद पुलिस ने पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ ङ्क्षशकजा कसा।
इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेन्द्र भाटी ने पुलिस को 11 अगस्त तक लोकेन्द्र गुप्ता को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिये थे। इसके बाद पुलिस की कार्यवाही से आंशकित गुप्ता ने कल ही इस मामले की जांच कर रहें उदयपुर के पुलिस परामर्श केन्द्र के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
श्री मीणा ने कल शाम ही चितौडग़ढ़ लाकर जिला न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकार सूत्रों के अनुसार अब पुलिस उसे प्रोडक्शन वांरट पर लेकर पूछताछ कर सकती है।