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लश्कर-ए-तैयबा के आठ आतंकियों को उम्रकैद की सजा, जयपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

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राजस्थान के जयपुर की एडीजे कोर्ट 17 ने बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा के आठ आतंकियों को ​आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एडीजे कोर्ट ने 2 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आतंकी देश में व्यापक स्तर पर अस्थिरता फैलाना चाहते थे।

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के विभिन्न जेलों में बंद ये आतंकी सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। फोन पर इनकी अपने सरगनाओं से बातचीत हुआ करती थी। इन आतंकियों के नाम काबिल खां, असगर अली, शकर उल्लाह, मो. इकबाली, शफरुल्ला, हाफिज अब्दुल मजीद, निशाचंद अली, पवनपुरी और अरुण जैन हैं।

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 13, 18, 18B और 20 के तहत सभी 8 आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट मानना है कि जेल में बंद होने के बाद भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फोन के जरिए अपने नेटवर्क को फैला रहे थे और देश में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे।

आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस की जांच में आरोपियों का सबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से होने के पुख्ता सबूत मिले थे। इनके फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर आतंकियों के स्लीपर सेल का खुलासा हुआ था। करीब 7 साल से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। 30 नवंबर को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है।

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