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राजीव गांधी हत्याकांड मामला : SC ने केंद्र से षडय़ंत्र की जांच संबंधी जानकारी मांगी

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह उसे उस बम को बनाने के षडय़ंत्र से जुड़ी जांच के बारे में सूचित करे जिससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए ए जी पेरारिवालन ने दावा किया था कि बम बनाने के पीछे के षडय़ंत्र संबंधी पहलू की उचित जांच नहीं की गई जिसके बाद न्यायालय ने सरकार से इस मामले में की गई जांच के बारे में पूछा।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “इस पहलू की पुन: जांच का या आगे की जांच का क्या परिणाम निकला? कृपया हमें यह बताएं। हम केवल यह जानना चाहते हैं।” मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। दोषी ए जी पेरारिवालन के लिए पेश हुए वकील गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि जिस बम से राजीव गांधी की हत्या की गई थी, उसे बनाने के पीछे के षडय़ंत्र समेत कई पहलुओं पर इस मामले में उचित तरीके से जांच नहीं की गई।

इससे पूर्व, न्यायालय ने इस मामले में पेरारिवालन की मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया था। तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर में 21 मई1991 की रात राजीव गांधी की एक चुनावी रैली में एक आत्मघाती बम से हत्या कर दी गई थी। यह आत्मघाती बम हमले का शायद पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी हाई प्रोफाइल वैश्विक नेता की जान गई थी।

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