उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नवंबर, 2016 के उसके आदेश की पुन: बहाली की मांग करने वाली याचिका पर वह कल सुनवायी करेगा। मामला सुनवायी के लिए न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ के समक्ष आया था। पीठ ने कहा कि वह याचिका पर कल गौर करेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि वह न्यायालय के 11 नवंबर, 2016 के फैसले की पुन:बहाली चाहते हैं। इस फैसले में न्यायालय ने एनसीआर की सीमा में पटाखों की बिक्री, थोक व्यापार और खुदरा व्यापार की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंसों को निलंबित कर दिया था।
उन्होंने न्यायालय से उसके 12 सितंबर के फैसले को भी वापस लेने का अनुरोध किया। इस फैसले में न्यायालय ने नवंबर, 2016 के आदेश में अस्थाई छूट दी थी। शंकरनारायणन ने कहा, हम इस ( 12 सितंबर) के आदेश को वापस लेने और पुराने आदेश (नवंबर, 2016) को पुन:बहाल करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, 2016 का प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी रहना चाहिए। यह याचिका अर्जुन गोपाल की ओर से दायर की गयी है।