केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने Home Ministry को निर्देश दिए हैं कि वो कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता की जानकारी मांगने वाली RTI Application का उत्तर दे। इस बारे में CIC ने RTI की याचिका के तहत मांगी गई सभी जानकारियां 15 दिन के अंदर तलब की हैं।
उज्जैन के रहने वाले RTI आवेदक ने Foreign Ministry से कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी समेत फोरेनर नागरिकों के भारतीय नागरिकता हासिल करने का पूरा ब्योरा मांगा था। Applicant ने कांग्रेस वाईस प्रेजिडेंट सोनिया गांधी की नागरिकता आवेदक, जमा कराए गए दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी, नोटिफिकेशन, आदेश, नियम, सोनिया गांधी की नागरिकता से संबंधित पत्र-व्यवहार और सत्यापन प्रक्रिया की नोट शीट भी मांगी थी।
Foreign Ministry ने इस मामले को Home Ministry के लिए हस्तानांतरित कर दिया था। Home Ministry की ओर से इस मसले पर कोई जवाब नहीं दिया गया था। वही अब मुख्य सूचना के आयुक्त आर के माथुर Home Ministry को आदेश दिया कि वह इस याचिका का जवाब दे।
मुख्य सूचना के आयुक्त आर के माथुर ने ये भी कहा कि अब तक के रिकार्ड से साफ है कि Home Ministry की ओर से भी कोई उत्तर उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए उसे Applicant को आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए। उन्होंने Home Ministry के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है।
आपको बता दे की ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठा हो इससे पहले भी सवाल उठ चुके है। वैसे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी इटली की निवासी है ।