दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर घाटी में पथराव के कथित मामले और सोशल मीडिया के जरिये सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ समर्थन जुटाने के मामले में एक फ्रीलांस फोटो पत्रकार सहित दो व्यक्तियों से और 4 दिन हिरासत में पूछताछ करने की आज एनआईए को इजाजत दी।अदालत सूत्रों ने बताया कि अदालत ने कुलगाम के जावेद अहमद भट और पुलवामा के कामरान यूसुफ की हिरासत 19 सितम्बर तक बढ़ा दी। दोनो को 10 दिन की एनआईए की हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।
Patiala House Court sends 2 stone pelters to 4 days NIA custody; they were produced before Court as their 10 days custody had ended today pic.twitter.com/hX6SFcL3uk
— ANI (@ANI) September 16, 2017
सूत्रों ने बताया कि सुनवायी के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कहते हुए दोनों की और सात दिन हिरासत मांगी की कि उनसे और पूछताछ करने और उनका सामना मामले के अन्य आरोपियों से कराने की जरूरत है। सूत्रों ने बताया कि चैंबर में सुनवायी के दौरान एनआईए ने यह भी कहा कि दोनों को चल रही जांच के सिलिसिले में विभिन्न स्थानों पर ले जाने की जरूरत है।
एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद के वित्तपोषणऔर अलगाववादी गतिविधियों की अपनी जांच जारी रखते हुए भट्ट और यूसुफ को गत पांच सितम्बर को गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार दोनों पथराव की घटनाओं में शामिल होने के अलावा युवाओं के समूह बनाते थे जो आतंकवाद निरोधक अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों पर पथराव करते थे। उसने कहा था कि यूसुफ को स्थानीय पुलिस की ओर से अक्सर चेतावनी दी जाती थी जो कथित तौर पर युवाओं को जुटाता था और स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रसारित करने के लिए उनकी तस्वीरें खींचता था।