सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जिसमे जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की गोलीबारी में पत्थरबाजों की मौत के बाद मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज की गयी एफआईआर पर रोक लगा दी गयी है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा केस दर्ज किये जाने के बाद मेजर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
प्राप्त हुई जानकारी में बताया गया है की मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। माना जा रहा है की सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में ये फैसला काफी अहम् है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी तलब किया है और इस मुद्दे पर जवाब माँगा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ 27 जनवरी को जब जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में दो पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ गया।
इसके बाद इन मौतों के विरोध में काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे। मामले को शांत करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस फायरिंग का आदेश देने को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।
लेकिन ये मामला तब और भड़क गया जब राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में विरोध होने लगे। इसके बाद मेजर आदित्य के पिता ने खुद पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमे उनकी दलील थी की सेना का ये काफ़िला केंद्र सरकार के निर्देश पर जा रहा था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे।
उनके बेटे मेजर आदित्य को बिना वजह इस मसले में आरोपी बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार मनमानी कर रही है। जो मौतें हुई है वो भी भीड़ के हिंसक होने की वजह से हुई जब सेना के दल को सरकारी संपत्ति बचाने और आत्मरक्षा की कार्यवाही की जा रही थी।
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