आय को कम दिखाकर और कर छूट के दावों को बढ़ा-चढ़ा कर गलत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को ऐसा करने को लेकर आगाह किया है।
विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढ़ा चढाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है। विभाग के बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया है। इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया है कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में न फंसे।
विभाग के अनुसार रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ाचढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है।
आपको बता दें कि विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिये नए आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया।
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