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पंचकूला हिंसा में हुए नुकसान के आंकलन के लिए बनाए ट्राइब्यूनल : हाईकोर्ट

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डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने कहा कि पंचकूला हिंसा में जो 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उनकी जांच SIT से कराई जानी चाहिए। वही कोर्ट ने ये भी कहा है कि हिंसा में नुकसान के आंकलन के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को दो अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाए।

वही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सरकार इस बात की जांच करें कि राम रहीम द्वारा अस्पताल, स्कूल और अन्य इमारतें किसकी इजाजत से बनाई गई हैं। आयकर विभाग और ED को भी डेरा की आय और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया है कि हिंसा में दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार ने नुकसान के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी है । वही डेरा से जुड़े बैंक खातों की छानबीन के बारे में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि कि खातों की छानबीन चल रही है।

आपको बता दे कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम हजारों करोड़ की सपंत्ति का मालिक है। हरियाणा में डेरा की 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, सिर्फ सिरसा में ही उसकी संपत्ति 1453 करोड़ है। खट्टर सरकार ने हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति को लेकर रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें राज्य में डेरा की संपत्ति 1600 करोड़ की आंकी गई है।

सिरसा में सबसे ज्यादा 1453 करोड़ की सपंत्ति है। इसके बाद अंबाला में 32.20 करोड़, झज्जर में 29.11 करोड़, फतेहाबाद में 20.70 करोड़, जींद में 19.33 करोड़, सोनीपत में 17.65 करोड़, कैथल में 11.16 करोड़, कुरुक्षेत्र में 7.42 करोड़, हिसार में 7.03 करोड़, करनाल में 6 करोड़, भिवानी में 3.87 करोड़, यमुनानगर में 3.14 करोड़, पानीपत में 2.82 करोड़, फरीदाबाद में 1.56 करोड़, रोहतक में 47 लाख और रिवाड़ी में 37 लाख की सपंत्ति है।

आपको बता दे कि 25 अगस्त को रेपिस्ट बाबा राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में करीब 204 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जो सरकार उसकी संपत्ति से वसूलेगी। यह खर्च अभी बढ़ सकता है। क्योंकि सरकार ने लोगों के हुए नुकसान की डिटेल भी मांगी है। इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाकर डिटेल दी जानी है। इसके साथ ही सरकारी संस्थाओं का नुकसान भी है।

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