नई दिल्ली/लखनऊ : उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को शुक्रवार (13 अप्रैल) की तड़के सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सेंगर की गिरफ्तारी सुबह 4:30 बजे उनके लखनऊ स्थित पैृतक आवास से की गई। सीबीआई ने इस मामले में रेप, हत्या और अपहरण के तीन अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। फिलहाल सीबीआई सेंगर से पूछताछ कर रही है। सीबीआई पीड़िता और उसके परिवार का बयान लेने के लिए उन्नाव भी जा सकती है।
बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले बीती रात उत्तर प्रदेश पुलिस और सीबीआई अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें केस को लेकर चर्चा की गई। गिरफ्तारी से ठीक पहले सीबीआई के पुलिस अधीक्षक और उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मुलाकात हुई।
इससे पहले केंद्र ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक भाजपा विधायक द्वारा 17 वर्षीय लड़की से कथित बलात्कार के मामले की सीबीआई जांच को गुरुवार (12 अप्रैल) को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। पीड़िता ने पिछले रविवार (8 अप्रैल) को भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद यह मामला प्रकाश में आया था।
विधायक की गिरफ्तारी न होने पर अदालत की फटकार
उन्नाव में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में लोगों में बढ़ते रोष के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद आरोपी विधायक को गिरफ्तार नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने चेतावनी दी कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाने का उल्लेख करने पर मजबूर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आखिरकार सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की से उन्नाव में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किये जाने के सिलसिले में 12 अप्रैल को मामला दर्ज कर लिया।
अदालत ने विधायक की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ा एतराज जताया था और राज्य सरकार से इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने बताया कि मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई समेत तीन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसपर अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर को भी गिरफ्तार करने की आपकी योजना है। इसपर उन्होंने कहा कि इस बारे में वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं हैं और पुलिस शिकायतकर्ता और गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. सेंगर भी बलात्कार के मामले में आरोपी हैं।
अदालत ने एसआईटी रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की आरोपी को बचाने के लिये साठगांठ थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जब उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है तो बलात्कार के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिये आपको और जांच करने की क्यों आवश्यकता है।
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