फरीदाबाद : किसी भी रिहायशी क्षेत्र में अब गेस्ट हाउस खोला जा सकता है। प्रदेश सरकार ने नई नीति तैयार करके इस मामले में उन लोगों को बड़ी राहत दी है। जो गेस्ट हाउस खोलना चाहते हैं। नई नीति के अनुसार 500 वर्ग गज या इससे अधिक के प्लॉट पर बने मकान में गेस्ट हाउस खोला जा सकता है। प्रदेश के नगर एवं योजनाकार विभाग ने गेस्ट हाउस के लिए नई नीति तैयार की है।
इसके तहत किसी भी आवासीय क्षेत्र में गेस्ट हाउस खोले जा सकते हैं। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। नई नीति के तहत इसके लिए सीएलयू करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए दस रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा। भूखंड मालिक चाहे, तो दो भूखंड को एक साथ मिलाकर भी गेस्ट हाउस चला सकते हैं। हरियाणा भवन संहिता 2017 के अनुसार 150 फीसद फ्लोर एरिया में 50 फीसद वाणिज्यिक शुल्क देना अनिवार्य होगा।
बता दें कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक कंपनी के बड़ी संख्या में अवैध रूप से गेस्ट हाउस चल रहे हैं। सरकार की नई नीति से उन्हें भी राहत मिलेगी और अवैध गेस्ट हाउस वैध हो सकेंगे। इन अवैध गेस्ट हाउस के मुद्दे पर कई बार लोग विरोध भी कर चुके हैं।
क्या कहती हैं जिला नगर योजनाकार : जिला नगर योजनाकार रेणूका ने बताया कि अनुमति दो वर्ष के लिए मान्य होगी। प्रदेश सरकार की ओर से गेस्ट हाउस खोलने के मामले नई नीति तैयार की गई है। नीतियों से संबंधित जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कोई जानकारी लेना चाहे तो कार्यालय आकर भी संपर्क कर सकता है।