जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ और कश्मीर में पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल, एक वकील की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया है।
पहली याचिका में एमएल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर मनमानी की है, उसने संसदीय रास्ता नहीं अपनाया, राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है। वहीँ, दूसरी याचिका में कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण खत्म किए जाएं।
इन याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर का मसला संवेदनशील है, इस पर केंद्र सरकार को थोड़ा समय देना होगा।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए गए इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी वहां पर धारा 144 लागू है। जिस कारण से स्कूल-कॉलेज, इंटरनेट, मोबाइल कॉलिंग आदि सेवाएं बंद है। साथ ही टीवी-केबिल पर भी रोक लगी हुई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन समेत मर अब्दुल्ला को नज़रबंद किया गया है। बता दें कि मोदी सरकार ने जब अनुच्छेद 370 पर फैसला लिया। तभी से इस फैसले पर कांग्रेस समेत विपक्ष की कुछ पार्टियों ने सवाल खड़े किये हैं।