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SC ने IIT के JEE के दाखिलों और काउंसलिंग पर लगाई रोक

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उच्चतम न्यायालय ने आज JEE- Advanced प्रवेश परीक्षा में 18 बोनस पॉइंट्स देने के मामले पर सुनवाई करते हुए IIT, Triple IT और NIT समेत अन्य Engineering College की काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने IIT में काउंसलिंग और दाखिले के संबंध में दायर होने वाली किसी भी रिट याचिका को आज से स्वीकार करने पर सभी उच्च न्यायालयों पर रोक लगा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा दाखिले की स्वीकृति बोनस पॉइंट्स देने के मामले मे सुनवाई के बाद ही दी जा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 10 जुलाई को होगी।

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वही उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं और IIT-JEE, 2017 की Rank List तथा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की जानकारी मांगी है।

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उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद Engineering College में काउंसलिंग और दाखिले का कार्यक्रम कानूनी अड़चनों में फंसता दिख रहा है। ऐसे में लगभग 33 हजार छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बोनस पॉइंट्स देने का मामला एक परेशानी है और इसका जल्द निपटारा किया जाना जरुरी है।

IIT-JEE 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर न्यायालय ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। IIT में दाखिले की इच्छुक ऐश्वर्या अग्रवाल ने न्यायालय से इस पर निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि JEE (Advanced) 2017 में शामिल विद्याथियो को बोनस पॉइंट्स  देने का फैसला उसके और अन्य विद्यार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन है।

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