केन्द्र सरकार ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड बिल के लेट पेमेंट पर 18% जीएसटी लागू होगा। जिससे क्रेडिट कार्ड बिल का लेट भुगतान करना अब आपके लिए पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल समय पर न भरने के बाद लगने वाली लेट फीस पर आपको जीएसटी देना होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर FAQ जारी किया है। इसमें उसने साफ किया है कि अगर आप ड्यू डेट तक क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहे हैं, तो बैंक आप से जो लेट फीस वसूलेगा, उस पर भी आपको जीएसटी देना होगा।
कैसे लगता है चार्ज :
क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर न भरने के लिए अलग-अलग बैंक अलग-अलग चार्जेस लगाते हैं। एसबीआई की बात करें, तो यहां आप पर लेट चार्ज तब ही लगता है, जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान भी नहीं करते। इसके साथ ही कितनी रकम ड्यू है, उसके हिसाब से चार्जेस तय हैं। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और आप ड्यू डेट के बाद बिल भर रहे हैं, तो इसके लिए चार्जेस तय हैं।
एसबीआई के मुताबिक अगर आपकी
ड्यू अमाउंट चार्ज
200 रुपये कोई चार्ज नहीं
200 से 500 रु. 100 रुपये
500 से 1000 रु. 400
1000 से 10,000 रु. 500
10 हजार से ज्यादा 750
मौजूदा समय में बैंकिंग सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। ऐसे में अगर आप 10 हजार का क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरते, तो आप पर 750 रुपये की लेट फीस लगेगी। इस तरह आपको 135 रुपये जीएसटी के चुकाने होंगे।
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