इस्लामाबाद : जमात-उद-दावा चीफ और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद ने राजनीति में उतरने का फैसला किया है। हाफिज सईद ने अपने संगठन जमात-उद-दावा की ओर से पाकिस्तान चुनाव आयोग में ‘मिल्ली मुस्लिम लीग’ के नाम से राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने की अर्जी दी है। मीडिया की खबरों के मुताबिक सईद अपनी पार्टी को लॉन्च करने की घोषणा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लाहौर में एक फंक्शन में करना चाहता है।
भारत में आतंकी वारदातों का दोषी
हाफिज को 31 जनवरी में पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने 90 दिनों तक नजरबंद रखने का फैसला किया था। यह समयसीमा 27 जुलाई को खत्म हो रही थी। इसके बाद इसी हफ्ते उसकी नजरबंदी को दो माह और बढ़ा दिया गया है। हाफिज सईद नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के साथ ही भारत में कई हमलों की साजिश का गुनाहगार है। जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही है।
पाक में इन दिनों मची है राजनीतिक उथल-फुथल
हाफिज सईद ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की अर्जी ऐसे वक्त में दी है जब पाकिस्तान राजनीतिक उथल-फुथल के दौर से गुजर रहा है। पानाम केस में नवाज शरीफ को पाकिस्तान के पीएम का पद छोड़ना पड़ा है। हाफिज इस मौके को राजनीतिक में उतरने के लिए सही वक्त के तौर पर देख रहा है। सईद की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना में अच्छी पैठ बताई जाती है। ऐसे में उसे अगर पार्टी बनाने की इजाजत मिल जाती है तो वह पाकिस्तान की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा।
हाल ही में बढ़ी थी हाफिज की नजरबंदी की अवधि
बता दें हाल ही में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी की अवधि को दो और माह के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने इस कदम के लिए लोक व्यवस्था को बनाए रखने का हवाला दिया है। जमात-उद-दावा प्रमुख सईद 31 जनवरी से नजरबंद है. अप्रैल में उसकी हिरासत अवधि को तीन और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
जनवरी में हिरासत में लिया गया था सईद को
पंजाब सरकार ने 31 जनवरी को सईद और उसके चार करीबी सहयोगियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी आसिफ हुसैन को आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत हिरासत में लिया था। सईद की हिरासत अवधि को पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत बढ़ाया गया है।
अधिसूचना जारी कर बढ़ाई थी नजरबंदी
पिछले महीने 28 जुलाई को जारी एक अधिसूचना में पंजाब सरकार के गृह विभाग ने कहा कि संघीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सईद की हिरासत अवधि को और 60 दिन के लिए बढ़ाया जाता है। अधिसूचना के मुताबिक सईद और चार अन्य की हिरासत अवधि की मियाद 27 जुलाई को खत्म हो रही थी।