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ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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वाशिंगटन:अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को शरणार्थियों के संबंध में अपनी कठोर नीतियां बरकरार रखने की अनुमति दे दी है।अदालत ने कल अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले आवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें शरणार्थियों पर लगे प्रतिबंध में कुछ छूट दी गई थी। इसके तहत अक्तूबर के अंत तक अधिकतम 24,000 शरणार्थियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जनवरी में लायी गयी इस नीति पर यह आदेश अदालत का अंतिम फैसला नहीं है। न्यायमूर्ति इस संबंध में 10 अक्तूबर को सुनवाई करने वाले हैं। इसमें मुसलमान बहुल छह देशों और दुनिया भर से आने वाले शरणार्थियों की यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वैधता पर दलीलें सुनी जाएंगी।

अभी स्पष्ट नहीं है कि अदालत के समक्ष तय करने के लिए क्या बचेगा। क्योंकि 90 दिनों का यात्रा प्रतिबंध सितंबर के अंत में जबकि 120 दिनों का शरणार्थियों पर लगा प्रतिबंध उसके एक महीने बाद खत्म होने वाला है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हुकाबी सैंडर्स ने कल रात कहा, हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावी रहने दिया है। हम अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मौखिक दलीलों तक इस फैसले का बचाव करते रहेंगे।

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